Report By: Nadeem Naqvi
हापुड़। शहर के रामलीला मैदान में चल रहे रामलीला मंचन और मेले के दौरान रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर बजाए जाने का मामला सामने आया है। इसको लेकर गोपीपुरा निवासी विकास गोयल की ओर से अधिवक्ता अभिषेक आजाद ने रामलीला समिति के पदाधिकारियों समेत प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को रजिस्टर्ड कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में निर्धारित समय के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई है।
नोटिस के मुताबिक रामलीला मैदान में आयोजन के दौरान रात 10 बजे के बाद भी लाउडस्पीकर का संचालन किए जाने का आरोप है। इससे आसपास के मोहल्लों में रहने वाले लोगों को परेशानी होने की बात कही गई है। नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया है कि कथित रूप से निर्धारित समय के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों का इस्तेमाल बंद कराने के लिए मौखिक रूप से अनुरोध और शिकायत की गई, लेकिन अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई।
अधिवक्ता ने नोटिस में ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के साथ-साथ न्यायालयों द्वारा ध्वनि प्रदूषण को लेकर जारी निर्देशों का हवाला दिया है। प्रशासन और पुलिस अधिकारियों से नियमों का पालन सुनिश्चित कराने तथा कथित उल्लंघन पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है।
नोटिस में रामलीला मैदान में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने की मांग भी की गई है। अधिवक्ता का कहना है कि आवश्यकता पड़ने पर संबंधित रिकॉर्डिंग और अन्य साक्ष्यों को न्यायिक कार्यवाही में प्रस्तुत किया जाएगा।
नोटिस के माध्यम से संबंधित पक्षों को निर्धारित अवधि में कार्रवाई सुनिश्चित करने की चेतावनी दी गई है। इसमें कहा गया है कि यदि तीन दिन के भीतर नियमों और न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं कराया गया तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल करने की कार्रवाई की जाएगी।


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